वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली (Shri Krishna Janambhoomi Controversy) मथुरा में भी जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी (Videography) कराने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने इस प्रकरण में मथुरा कोर्ट को चार महीने में वीडियोग्राफी सर्वे की याचिका निरास्तारित करने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा जिला न्यायालय को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर चार महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने मनीष यादव की अर्जी पर अधिवक्ता रामानंद गुप्ता को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस निर्णय से वीडियोग्राफी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है।
मनीष यादव अर्जी के अनुसार मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग को लेकर मथुरा जिला न्यायालय में गत वर्ष प्रार्थना पर दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि सालभर से अधिक समय बीतने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मनीष यादव ने सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में अर्जी दाखिल की। अर्जी में हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की गई थी। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत से आख्या मांगी थी। सोमवार को हाईकोर्ट ने अर्जी को निस्तारित करते हुए मथुरा जिला न्यायालय को मनीष यादव के प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी करते हुए उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है।