उत्तर प्रदेश के Shopping Malls में सोमवार से महंगी शराब की बिक्री होगी। योगी सरकार ने शनिवार को इसका आदेश जारी किया है। Shopping Malls में सात सौ रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बिक्री होगी। इसके अलावा 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं इंपोर्टेड ब्रांड्स की बीयर भी मिलेगी।
शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। लेकिन Shopping Malls के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। योगी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में Shopping Malls से खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसके देखते हुए Shopping Malls में महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है।
इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, सात सौ रुपये से अघिक रुपये कीमत की वोढ़का, 160 या उससे अधिक कीमत के बीयर की कैन बेचने की इजाजत होगी। सरकार ने बताया कि दुकानों की 1 साल की लाइसेंस फीस 12 लाख रुपये तय की गई है। जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म अथवा सोसाइटी से प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी, लेकिन परिसर में पिलाने की इजाजत नहीं होगी।