RJD Chief Lalu Prasad Yadav kidney function can deteriorate

लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, किडनी हो रही खराब, डॉक्‍टर बोले स्थिति ठीक नहीं

चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता, पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो Lalu Prasad Yadav की तबीयत बिगड़ गई है। रांची के Rims में लालू की देखरेख कर रहे डॉक्‍टरों की टीम के प्रमुख डॉ उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी किडनी की कार्यक्षमता बेहद कम हो गई है। उन्‍हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्‍टर ने लालू की हालत चिंताजनक बताई है। उन्‍होंने इस बारे में रिम्‍स निदेशक को लिखित सूचना दी है।


लालू के इलाज में जुटे डॉ उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। इस बारे में स्‍पष्‍ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालत चिंताजनक है। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड HC ने लालू की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए इसे 6 सप्‍ताह की तारीख दे दी।

यहां लालू के वकील देवर्षि मंडल ने कोर्ट से समय की मांग की थी। बीते दिन की सुनवाई के क्रम में कांग्रेस नेता और SC के वकील कपिल सिब्‍बल नहीं पहुंच पाए थे। इधर CBI ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि लालू की हालत स्थिर है। वे रिम्‍स में भर्ती होने के बावजूद फोन से राजनीति कर रहे हैं। उन्‍हें फिर से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा जाना चाहिए।


इधर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में Lalu Prasad Yadav की ओर से चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से बीते दिन Rims से बिहार के BJP विधायक को फोन कॉल करने के मामले में बिहार में दर्ज हुई एफआइआर का हवाला देते हुए कहा गया कि लालू की हालत स्थिर है। उन्‍हें जेल भेजा जाना चाहिए। लालू की ओर से सजा की आधी अवधि काटे जाने और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई है।


CBI ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए लालू की सजा अवधि पूरी नहीं होने के दस्‍तावेज दिए हैं। बता दें कि SC के फैसले के आधार पर सजायाफ्ता की कुल सजा की आधी अविध पूरी हो जाने पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में लालू के वकील आधी सजा पूरी होने का दावा करते हुए बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि निचली अदालत से लालू को दी गई सजा की सर्टिफाइड कॉपी उच्‍च न्‍यायालय को अबतक नहीं मिल सकी है। ऐसे में जमानत याचिका पर छह हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी।

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