केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। सरकार द्वारा अधिसूचित किये गए पेंशन संशोधन के नियम अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी की 7 साल से कम की नौकरी में मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन मुहैय्या करायी जाएगी । इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस संशोधन की अधिसूचना का फायेदा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को भी मिलने की संभावना है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन कोसहमति दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 1 अक्टूबर, 2019 से लागू किया जाएगा । इसमें 7 साल से कम की नौकरी में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को बढ़ी हुई पेंशनकी प्राप्ति होगी । पहले अगर सात साल से कम की नौकरी में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसद के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त होती थी ।
करियर के शुरुआत में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कम होती है, इसलिए करियर के आरम्भ में मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर आवश्यक है। इसी बात को समझते हुए सरकार ने पेंशन नियमों में यह संसोधन किया गया है।