पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच विपक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान (Imran Khan) को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। 9 अप्रैल को संसद में फिर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। शनिवार को सुबह 10 बजे नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। माना जा रहा है कि इमरान खान के पास नंबर कम हैं। ऐसे मे ंउनकी सरकार गिर सकती है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले से पहले कोर्टरूम को पूरी तरह लॉक कर दिया गया था। कोर्ट के बाहर भी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद इमरान खान को बड़ा झटका लगा है।
बता दें कि पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इसके तुरंत बाद इमरान खान (Imran Khan) ने संसद भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी और राष्ट्रपति ने इसे मंजूर भी कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले का स्वतः संज्ञान भी लिया था और विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए भी कहा था कि डिप्टी स्पीकर द्वारा उठाया गया कदम असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनाव आयोग को भी तलब किया था। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने तीन महीने के भीतर चुनाव करवाने को लेकर हाथ खड़े कर दिए थे।