पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। उनको एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। इससे पहले सुप्रीम ने उनको एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था।
सिद्धू पर 34 साल पहले पटियाला में सड़क पर हुए विवाद में गुरनाम सिंह के साथ मारपीट करने का आरोप है। गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। रोडरेड का यह मामला 27 दिसंबर, 1988 का है। नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu)पटियाला में कार से जाते हुए गुरनाम सिंह नाम के एक बुजुर्ग से भिड़ गए थे।
आरोप है कि गुस्से में नवजोत सिद्धू (Navjot Singh Sidhu)ने उन्हें मुक्का मार दिया, जिसके बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सुबूतों के अभाव में 1999 में बरी कर दिया था, लेकिन पीडि़त पक्ष पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया।
साल 2006 में हाई कोर्ट ने सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अब इस मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई है।
2006 में जब हाई कोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी, तब वह भाजपा (BJP) में थे और अमृतसर से सांसद थे। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा और वह फिर से जीत गए थे।