उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona) संक्रमण की रोकथाम के लिए रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कर्फ्यू (Curfew) को अब समाप्त कर दिया गया है। कोरोना (Corona) संक्रमण की दरों में प्रभावी कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे संबंधित आदेश शनिवार (19 फरवरी) से ही प्रभावी हो गया है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को आदेश जारी किया। इससे पहले 13 फरवरी को जारी आदेश से शासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) के समय में परिर्वतन किया था। इस आदेश से मौजूदा समय में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कोरोना (Corona) कर्फ्यू (Curfew) लागू था, जबकि पूर्व में यह समय सीमा रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक थी।
चुनाव प्रचार का समय रात्रि 10 बजे तक बढ़ाए जाने के बाद शासन ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 11 बजे से कर दिया था। ताजा आदेश से कर्फ्यू (Curfew) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब केवल कोरोना (Corona) से बचाव के लिए जारी सामान्य गाइड लाइन का पालन करना होगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। इसी तरह संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाए रखना होगा। स्कूल-कॉलेज एवं अन्य सभी तरह के संस्थान अब पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं।