केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन्स

गृह मंत्रालय ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किया है। 24 मई को जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए एयर इंडिया ने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया है। यह गाइडलाइन्स 8 अगस्त से लागू होगी। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने देश में 31 अगस्त तक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इससे पहले, विदेशी उड़ानों को 31 जुलाई को निलंबित कर दिया गया था।

सभी यात्रियों को यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले वेबसाइट newdelhiairport.in पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। उन्हें वेबसाइट पर एक वचन देना होगा कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहेंगे, यानी 7 दिनों के लिए अपनी खर्चे पर संस्थागत क्वारंटीन का भुगतान देना होगा, इसके बाद सेल्फ आइसोलेशन के साथ घर पर 7 दिन का आइसोलेट होंगे। संस्थागत क्वारंटीन से छूट प्राप्त करने के लिए यात्री को आगमन पर आरटी-पीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जमा करनी होगी।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विदेश से आने वाले यात्रियों के आने के बाद राज्य सरकार अपने अनुसार क्वारंटीन और आइसोलेशन की प्रोटोकॉल फॉलो करवा सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र ने स्क्रीनिंग प्रक्रिया की क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर बुखार की जांच के लिए स्क्रीनिंग सिस्टम हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दी है।

नया थर्मल स्कैनर स्किन के टेंपरेचर के जरिए लोगों को स्कैन करने, उनके संक्रमण के बारे में पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। सिस्टम स्वचालित रूप से किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना आसपास के परिवेश के तापमान को समायोजित और अनुकूल करता है।’

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1