सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की पीड़ित लड़कियों में से आठ लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को ये निर्देश दिया कि वे पीड़ित मुआवजा योजना से पीड़ित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाये।
जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड का पर्दाफाश करनेवाली संस्था टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआइएसएस यानी टिस्स) को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास की योजना तैयार कर अदालत को रिपोर्ट चार हफ्ते में सौंपने का निर्देश दिया था. टिस्स ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह की 44 में से 28 पीड़ित लड़कियों की विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. साथ ही रिपोर्ट में कहा है कि अन्य 20 पीड़ित लड़कियों में से कुछ सदमे में हैं या उनके परिजन उन्हें अपनाने में उदासीनता दिखा रहे हैं या असमर्थता जता रहे हैं.
टिस्स की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की आठ पीड़ित लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने का आदेश गुरुवार को दिया. साथ ही बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वे पीड़ित मुआवजा योजना से पीड़ित लड़कियों को वित्तीय सहायता और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और उत्पीड़न किये जाने का मामला उजागर होने के बाद बिहार सहित पूरे देश भर में हड़कंप मच गया था.