झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें JSSC-CGL परीक्षा और इसके जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया गया था। अदालत के इस फैसले से करीब 1900 सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, झारखंड सरकार ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और सीआईडी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए 18 अगस्त 2026 को परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने का फैसला लिया था। इसके खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुछ अभ्यर्थियों पर गड़बड़ी के आरोप होने के कारण पूरी परीक्षा और सभी नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है। निर्दोष उम्मीदवारों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए।
जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए अभ्यर्थियों को राहत दी है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के अनुसार आगे कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले से लंबे समय से नौकरी को लेकर चिंता में रहे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

