देश में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। जो 17 मई तक जारी रहेगा। लेकिन तीसरे चरण में लोगों ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में शामिल लोगों को सरकार की ओर से कई रियायतें भी दी गई हैं। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में भी जो इलाके नॉन कंटेनमेंट जोन में आते हैं वहां गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइन में मुताबिक कुछ गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एल. वाई ने ट्वीट तक जानकारी दी कि नोएडा के नॉन कंटेनमेंट जोन में अथॉरिटी की इजाजत से ठेकेदार निर्माण कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलाके ग्रीन जोन में आते हैं वहां कुछ इंडस्ट्रीज को शुरू करने की इजाजत भी दी गई है, इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जिसके जरिए अथॉरिटी या इससे जुड़े अधिकारी ऑनलाइन परमिशन जारी करेंगे। डीएम की ट्वीट के मुताबिक ये पोर्टल आज तैयार हो जाएगा। 34 कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सप्लाई की ही अनुमति होगी. इस जोन में किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
आपको बता दें गौतम बुद्धनगर के डीएम सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने बीते रविवार की देर रात जो ट्वीट किया है उसके मुताबिक गाड़ी इस्तेमाल करने वालों से गुजारिश की है कि वो लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। निर्देशों का पालन न करने वालों के साथ सख्ती से निबटा जाएगा. इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे, पहले की तरह ही जारी रहेंगे। कोविड-19 से जुड़ी और आपात सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। इसके अलावा कुछ इलाको में दुकानों को खुला रखने की इजाजत दी गई है। वही रोजमर्रा से जुड़ी जरूरी दुकानों को भी मार्केट और मार्केट कॉम्प्लैक्स में भी खोलने की छूट दी गई है। वहीं निजी दफ्तर 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोली जा सकती हैं। बाकी को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सरकारी दफ्तर पूरी ऐहतियात के साथ खुलेंगे।