हैदराबाद एनकाउंटर मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस बात की जांच में लगी है कि आखिर तेलंगाना हाईकोर्ट किसकी निगरानी कर रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी है। SC ने आदेश जारी किया है कि इस मामले पर अन्य कोई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी।
आपको बता दें बीते दिनों हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर से साथ गैंग रेप और फिर हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में लिप्त चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन 6 दिसंबर को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में पुलिस ने चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर पर जी.एस. मणि और प्रदीप कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सजा देने के लिए याचिका दायर की थी। आपको बता दें दायर की गई याचिका में प्राथमिकी दर्ज कराने और फिर सीबीआई, एसआईटी, सीआईडी या किसी अन्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की टीम से मुठभेड़ की जांच कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।