राजस्थान में लगा लॉकडाउन, 10 मई सुबह 5 से 24 मई शाम 5 बजे तक लगा लॉक डाउन। विवाह में सिर्फ दूल्हा दुल्हन ले सकेंगे फेरे। फेरे के अतिरिक्त अन्य सभी वैवाहिक कार्यक्रम पर रोक। विवाह में बैंड बाजा हलवाई टेंट किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित होने को अनुमति नहीं है। विवाह घर पर या कोर्ट में किया जा सकता है जिसमें 11 लोग अनुमत होंगे।
लॉकडाउन के दौरान राज्य में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे पूजा अर्चना और इबादत अपने घरों पर रहकर ही करें. इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैंपो, जीप पूरी तरह से बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान मेडिकल सेवाओं के लिए वाहनों को पूरी छूट होगी. राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने और राज्य से बाहर जाने वाले आवश्यक माल का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट होगी.
राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी. वहीं श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योग चलेंगे. निर्माण सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी और फोन पर ऑर्डर लिए जा सकेंगे. सुबह 6 बजे से 11 बजे तक दूध की डेयरी और किराने की दुकानें खुलेंगी.
इसके साथ ही सराकर ने कहा है कि यदि संभव हो तो अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं जाए, और जरूरी होने पर एक ही व्यक्ति को इसकी इजाजत दी जाए. इसके लिए अस्पताल की ओर से पास इश्यू किया जाए. वहीं बड़ी बात ये है कि अब अटेंडेंट को भी 15 दिन के लिए अपने परिवार से आइसोलेट होकर होम क्वारंटाइन में रहना जरूरी होगा.