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चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा में पास, बिल के प्रावधान और विपक्ष इस आधार पर कर रहा विरोध, 10 बातें..

चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा से पास हो गया है, इसमें वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की बात है. विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर विरोध के सुर सामने आए थे. राज्‍यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा था कि Election Laws (Amendment) Bill को संसद की स्थाई समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए.
चुनाव सुधार से जुड़े बिल से जुड़ी खास बातें..
1) इस विधेयक (बिल) के माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है.
2) विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
3) कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए विधेयक के मुताबिक, चुनाव संबंधी कानून को सैन्य मतदाताओं के लिए लैंगिक निरपेक्ष (जेंडर न्‍यूट्रज ) बनाया जाएगा.
4) वर्तमान चुनावी कानून के प्रावधानों के तहत, किसी भी सैन्यकर्मी की पत्नी को सैन्य मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की पात्रता है लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति इसका पात्र नहीं है. प्रस्तावित विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर स्थितियां बदल जाएंगी.
5) निर्वाचन आयोग ने विधि मंत्रालय से जनप्रतिनिधित्व कानून में सैन्य मतदाताओं से संबंधित प्रावधानों में ‘पत्नी’ शब्द को बदलकर ‘स्पाउस’ (जीवनसाथी) करने को कहा था.

6) बिल के तहत एक अन्य प्रावधान में युवाओं को मतदाता के रूप में प्रत्येक वर्ष चार तिथियों के हिसाब से पंजीकरण कराने की अनुमति देने की बात है. वर्तमान में एक जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के होने वालों को ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाती है.
7) चुनाव सुधार बिल को लेकर विपक्ष के विरोध के सुर भी सामने आए थे. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खडगे ने बातचीत में कहा था कि Election Laws (Amendment) Bill को संसद की स्थाई समिति के पास आगे चर्चा के लिए भेजा जाए.
8) खडगे ने यह भी कहा था कि वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने के प्रस्ताव पर सरकार को सभी स्टेकहोल्डर से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहिए.

9) लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से चुनाव सुधार को लेकर बिल के बारे में कहा, ‘इसमें बहुत खामियां हैं. इस तरह से बिल पेश न करके बेहतर होगा कि इसको स्थायी समिति में भेजा जाए. इस बारे में जानकारों की राय लेने की जरूरत है और अच्छा बनाएं.
10) चुनाव सुधार बिल को लेकर का विरोध करते हुए AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ‘राइट टू प्राइवेसी’ का उल्‍लंघन करना है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आधार और वोटरकार्ड को लिंक करना गलत है. आप इस तरह का कानून बनाकर इलेक्‍शन कमीशन की स्‍वायत्‍तता में दखल दे रहे हैं. ऐसे कदम से हमारा लोकतंत्र ‘सफर’ करेगा.

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