आज़म को छूट देने के मूड में नहीं है अदालत

सपा सांसद आजम खान पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है । जिला अदालत द्वारा आजम के खिलाफ जमीनी विवाद, लोक प्रतिनिधि अधिनियम और कई दूसरे मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है ।

बता दें कि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान पर 27 मामलों में दर्ज FIR को रद्द किए जाने की याचिका पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया था । हाई कोर्ट का कहना है कि 27 FIR से जुडे़ मामलों की सुनवाई एक ही अर्जी से नहीं हो सकती है । हर एफआईआर पर राहत पाने के लिए अलग-अलग अर्जी दाखिल करनी होगी ।

आजम जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई जमीन से खैर के पेड़ गायब होने के मामले में भी फंस सकते हैं । इस मामले में एडीएम प्रशासन जगदंबा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ये मामला गाटा संख्या 1252 और 1418 नंबर की जमीन का है और ये जमीन जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई थी ।

बता दें कि, आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन लीज पर दी गई थी उस समय 21 फरवरी 2007 में खैर के पेड़ थे, लेकिन अब जिला प्रशासन ने जांच के बाद जो रिपोर्ट शासन को भेजी है, उसके अनुसार लीज पर दी गई जमीन पर खैर के पेड़ नहीं है ।

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