शरजील इमाम मामले पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 1 सितंबर को पेश होने का आदेश

बीते साल जामिया यूनिवर्सिटी समेत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने समेत सीएए, एनआरसी के खिलाफ लोगों को भड़काने संबंधी आरोपो में लिप्त राजद्रोह के आरोपी शरजील इमाम की मुश्किलें और बढ़ गई है। बता दें, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शरजील के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। साथ ही शरजील इमाम को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। पुलिस से राजद्रोह मामले पर संज्ञान के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी लेने को भी कहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के पटिलाया हाउस कोर्ट को ये जानकारी भी दी कि शरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से पुलिस ने मंजूरी मांगी है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार ने इस बाबत पुलिस को कोई मंजूरी नहीं दी है।

आपको बता दें, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक शरजील इमाम जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर देश विरोधी बयानबाजी कर रहा था। शरजील इमाम ने नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया था, जिसके बाद ही जामिया हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस को शरजील के खिलाफ छानबीन के दौरान शरजील इमाम के ऐसे कई वीडियो क्राइम ब्रांच को मिले थे। इन वीडियो की वॉयस और शरजील की वॉयस के सैंपल लिए गए थे, जो फॉरेंसिक जांच में मैच कर गए हैं।

आपको बदा दें फिलहाल राजद्रोह का आरोपी शरजील इमाम असम की एक जेल में बंद है और कोरोना संक्रमित है। अदालत ने आरोपी शरजील इमाम को एक सितंबर को पेश करने का आदेश भी दिया है। हालांकि, कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से शरजील इमाम पेशी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कराई जा सकती है।

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