देश में जारी कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए करीब 2 महीने से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी देश के दिहाड़ी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। काम काज पूरी करह से ठप है। लिहाजा उनकेआमदनी जरिए पर भी ब्रेक लग गया है। अब ऐसे गरीब तबके तक खाने के सामान जैसे दाल चावाल और अन्य जरूरत की चीजें समय पर पहुंचा इसका जिम्मा राज्यों सरकारों पर आ पड़ा है। इसी के मद्देनजर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निर्देश जारी किया है कि दिल्ली की केजरीवार सरकार इस बात का ध्यान रखे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर गरीब परिवार को 1 किलो दाल बीते 16 मई से अगले 3 महीने तक मुहैया हो। साथ ही घर घर दाल पहुंचाने के काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा भी करे।
बता दें हाईकोर्ट ये आदेश राम्या कुट्टी की तरफ से लगाई उस याचिका पर आया है, जिसमें दिल्ली प्रशासन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या गरीब कल्याण अन्न या फिर ऐसी ही कोई और स्कीम के तहत दिल्ली में रह रहे उन लोगों तक दाल पहुंचाई जाए, जिन्हें फायदा दिलाने के लिए स्कीम शुरू हुई। याचिकाकर्ता राम्या कुट्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार को निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी, जिसमे कहा गया था कि हर परिवार को बीते अप्रैल महीने से ही 1 किलो दाल दिया जाए। वहीं इस पर कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से दलील पेश की गई कि 16 और 17 मई को एक लाख 71 हज़ार, 865 घरों में दालों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। कोर्ट में सरकार की तरफ से साफ किया गया कि दालों का ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी अप्रैल का ही किया गया है। मई और जून के महीने में दी जाने वाली दालें अभी बाकी है।