देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब धीरे धीरे घरेलू उड़ानों के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए हवाई उड़ानों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन और बाद में सात दिन होम क्वॉरंटीन में रहना होगा। बता कोरोना महामारी के बीच ये नई गाइडलाइन यात्रियों की सुरक्षा और देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रम को रोकने के लिए किया गया है। बीते मंगलवार को जारी गाइडलाइन में यात्रा के जुड़े अन्य कई नियम निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हर यात्री को मानना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें जारी की गई इस नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। जिसमें एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिशियल (एपीएचओ) प्राइमरी स्क्रीनिंग करेंगे। इसमें सटीक, मास स्क्रीनिंग कैमरे की थर्मल माउंटेड स्क्रीनिंग भी शामिल है। इस जांच में कोरोना के लक्ष्ण नजर आने पर उन्हें फौरन कोविड-19 केयर सेंटर में भेज दिया जाएगा।
इस बाबत एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हेल्थ का सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म सभी यात्रियों को डुप्लिकेट में भी भरना होगा। जो कि उनके अराइवल पर क्लेक्ट किए जाएंगे। पहले फेज के बाद यात्रियों को दिल्ली सरकार की एक सैकंडरी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा जिसके बाद उन्हें क्वॉरंटीन लोकेशन सेंटर पर जाना होगा। इसके साथ ही सभी यात्रियों को देश में आने के बाद पहले हवाई अड्डे वाले शहर में ही कम से कम सात दिनों के लिए क्वॉरंटीन रहना होगा।
इसके साथ ही एक्सेप्शन की मांग करने वाले यात्रियों को एक्सेप्शन फॉर्म भरना होगा और अराइवल टर्मिनल के अंदर ही अधिकारियों के साथ मामले पर विस्तार से जानकारी देनी होगी। अगर दिल्ली में क्वॉरंटीन एक्सेप्शन है और यात्री किसी दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ संबंधित राज्य में पहुंचने पर क्वॉरंटीन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा गर्भवती महिला, परिवार में मृत्यु होने, गंभीर बीमारी से पीड़ित होने या 10 साल से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता होने पर इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन से आपको छूट मिल सकती है।
वहीं गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि घरेलू उड़ानों से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों को अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। केवल ऐसिम्प्टमैटिक पैसेंजर्स को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी इसके अलवा उन्हें भी सात दिनों तक होम क्वॉरंटीन में रहना होगा।