लॉकडाउन: गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी के 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू कराने का फैसला लिया है। इसी के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किये है। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया है, और इसका उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशो की सरकारों के कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सार्वजनिक निगम, वाणिज्यिक, निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी अगले 21 दिन यानी 15 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं।  इसके अलावा किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी, मांस, मछली, पशु चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। साथ ही बैंक, बीमा कार्यालय, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी खुले रहेंगे।

वहीं हवाई, रेल और रोडवेज सेवाएं सभी तीन हफ्तों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार,पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, चेतावनी एजेंसियां, राज्य पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन और कोषागार, बिजली, पानी, स्वच्छता, और नगर निकाय भी खुले रहेंगे, इन सभी को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है, लेकिन इन सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम रहेगी।

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