लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरे देश में लागू है। लेकिन आज से देश के कुछ हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बीते रविवार को जानकारी दी। आपको बता दें आज से NHAI ने टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये है। इसके बाद टोल कंपनियों ने टोल प्लाजा पर टैक्स वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही टैक्स वसूली के दौरान उपभोक्ताओ को फास्ट टैग के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आज से मिली राहत के साथ ही राज्यों के भीतर मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी देने वाली सशर्त गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलवा सभी राज्य सरकारें आज दी जाने वाली ढील को लेकर अपनी ओर से भी रणनीति तैयार कर रही है।
आज लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट के मद्देनजर राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन दी गई है, उसके मुताबिक, जो मजदूर राज्य के भीतर अपने कार्यक्षेत्र की ओर लौटना चाहते हैं उनकी स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा और अगर उनमें लक्षण नहीं हैं तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र तक भेजा जाएगा। इन सब के बाद भी किसी भी मजदूर को राज्य की सीमा के बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य के भीतर मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह बसों से ले जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया करना भी जरूरी होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्थानीय प्रशासन को यात्रा के दौरान मजदूरों के खाने-पीने की देख-रेख भी करनी होगी।