देश में बढ़ते कोरोना संकट और लचर होती आर्थिक स्थिती को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी गई है। इन 11 तरह के उद्योगों तरह के उद्योगों में स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इन उद्योगों के शुरू करने में पहले चरण में ज्यादा से ज्यादा 50% श्रमिकों के साथ यूनिट चलाने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट की श्रेणी में हैं उन इलाकों में किसी तरह के उद्योग को शुरू करने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें इस दौरान किसी भी तरह के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार ने कई तरह के गाइडलाइन भी तय की है जिसके मुताबिक औद्योगिक परिसर को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों की संख्या के हिसाब से थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की भी जाएगी। यूनिट में सैनेटाइजर, मास्क और पानी का पूरा प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हर फैक्ट्री में गाइडलांइस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा।
आपको बता दें देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है। ये सारी छूटें 20 अप्रैल से लागू होगी। साथ ही 20 अप्रैल से जो इलाके ग्रीन जोन में आएंगे उन स्थानों पर लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाएगी।