कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन 4 लागू कर दिया गया है। लेकिन इस बार शर्तों के साथ कई तरह की छूट दी गई है। अलग अलग राज्य अपने अपने जिले में कोरोना संक्रमण के ग्राफ को देखते हुए कई तरह से छूट का ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की वजह से मजदूरों के बढ़ते पलायन को रोकने के लिए इस बार सभी छोटे बड़ें औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में अभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। वहीं हर दिन अलग अलग इलाके के बाजारों को खोलने की इजाजत भी दी गई है। वहीं थोक सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा सब्जी के छोटे व्यापारी और विक्रेता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुल पाएंगी। वहीं होटल-रेस्तरां पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करने की इजाजत दी गई है। साथ ही इस बार मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी। एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडर अपना कार्य कर सकेंगे. लेकिन उन्हें मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत दो अन्य लोगों को बैठने की इजाजत दी गई है। साथ ही दो पहिया वाहन में केवल बाइक चलाने वाला अकेले ही चलगा। साथ ही तीन पहिया ओटो में ड्राइवर समेत दो अन्य लोगों को ही यात्रा करने की छूट दी गई है।
इसके साथ ही यूपी की योगी सरकार ने पूरे यूपी में प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर खोलने की अनुमति दे दी है। ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोला जाएगा। मालवाहक ट्रकों को दूसरे राज्यों से भी आने जाने की अनुमति होगी। वहीं पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही नोएडा गाजियाबाद के रेड जोन को छोड़कर अन्य सभी इलाकों से दिल्ली जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
रेस्तरां होम डिलीवरी कर पाएंगे.