देश में जहां लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं जारी ‘अनलॉक-1’ के दौरान लगभग सभी गतिविधियों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। प्रतिबंधों को हटाने की ओर केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। बता दें अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हालांकि अभी शहर के अंदर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक-1 में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की गई थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को इस बाबत संदेश जारी कर कहा है कि रात के दौरान लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाने का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लोगों को इकट्ठा होने से रोकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका मकसद आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान को लाने-ले जाने पर रोक का नहीं है।
गृह मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि प्रतिबंध माल चढ़ाने/माल उतारने, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को ले जाने वाली बसों-ट्रकों और दूसरे मालवाहक वाहनों, या बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आगे कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वो इस तरह के आवागमन को न रोकें।
आपको बता दें देश में कोरोना के प्रसार को रोकरने के लिए बीते 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जिसे अब धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। फिलहाल लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित है और ये 30 जून तक जारी रहेगा। अब काफी हद तक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और खेल गतिविधियों को अनुमति दी जा चुकी है।