कोरोना वायरस की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। सभी राज्य इस महामारी से निपटने के लिए अपने अपने राज्य में कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। जिससे कोरोना के बढ़ते खतरे को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा की खट्टर सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। साथ ही अब राज्य में मास्क ना पहनने वालों से 500 रूपए जुर्माना वसूलने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। इस मामले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बीते बुधवार को कहा कि राज्य में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने का अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास, पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिसासी अधिकारी, सचिवों, स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारियों के पास होगा।
साथ ही ये भी कहा गया कि उपायुक्तों और उप-जिलाधिकारियों ने अधिकृत अफसरों को जुर्माना लगाने का अधिकार भी दिया गया है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था कि महामारी के मद्देनजर सार्वजनिक हित में घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। वहीं हरियाणा में
अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी रोक लगाया गया है। इस बाबत जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया, ”अब, ये आदेश दिया जाता है कि इन पाबंदियों का उल्लंघन 500 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडनीय होगा।
आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ा देढ़ लाख को पार कर गया है। वहीं मरने वालों की संख्या भी पिछले एक हफ्ते में तेजी से बढ़ी है। अबतक 4 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना के 1305 केस सामने आ चुके हैं।