केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill, 2019) को मंजूरी दे दी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार की सुबह इस विधेयक के मसले पर मिजोरम के मुख्यमंत्री समेत पूर्वोत्तर राज्यों के कई राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद असम के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि विधेयक पर भ्रम की स्थितियों को दूर कर दिया गया है।
इस विधेयक को अगले 2 दिनों में संसद में पेश किया जा सकता है। शाह ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में हितधारकों के साथ चर्चा की। संसद से इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल कर सकेंगे।