उच्चतम न्यायालय आईएनएक्स मीडिया धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज कहा कि श्री चिदम्बरम की अपील पर मंगलवार या बुधवार को सुनवाई होगी। श्री चिदम्बरम ने अपनी जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराए जाने को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
चिदंबरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई के 2 केस
चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सक्रिय और मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी और सीबीआई अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को उन्हें भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी थी। मगर ईडी केस में जमानत मिलने के बाद ही वे जेल से बाहर आ सकेंगे। इससे पहले सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।