Bihar Unlock 3: बिहार में अनलॉक 3 अब 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए Nitish सरकार ने कई प्रतिबंधों में रियायत देने को लेकर सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए. कई छूट के साथ साथ कई प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया गया है। बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए, उसकी जानकारी CM Nitish Kumar ने ट्वीट कर जानकारी दी है। CM Nitish Kumar ने कहा कि अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
अब बिहार में 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे।
- नई गाइडलाइन के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 50% लोग ही बैठ सकेंगे।
- सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल और कॉलेज, कोचिंग क्लास अभी बंद रहेंगी।
- सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
- विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। डीजे और बाराज जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने में कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी।
- अंतिम संस्कार/श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम अनुमति 25 व्यक्तियों की ही होगी।
इसके अलावा, कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे। - रेस्टोरेंट और खाने की दुकान (होम डिलीवरी और टेक अवे के लिए) प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेंगी।