लम्बी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रामपुर से सांसद व SP नेता Azam Khan ने बुधवार को अपनी विधायक पत्नी व बेटे के साथ Court में आत्म समर्पण कर दिया। इसके साथ ही Azam ने एडीजे 6 की Court में जमानत के लिए याचिका भी दाखिल कर दी है। हाल ही में Court ने Azam Khan के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण संबंधी विवाद की सुनवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन कई बार समन देने के बाद जब Azam या उनके परिवार को का कोई सदस्य Court नहीं पहुंचा।
जिसके बाद Court ने विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला Azam की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। जन्म को लेकर Court में चल रहे विवाद की चलते Azam आजम की विधायकी भी रद्द कर दी गयी है। मंगलवार को विशेष Court ने तीनों नेताओं की संपत्ति कुर्क करने के साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद बुधवार को Azam Khan ने पत्नी व बेटे सहित आत्मसमर्पण कर दिया।
अब्दुल्ला Azam के जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर BJP नेता आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। अपनी याचिका में BJPनेता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के दो-दो बर्थ सार्टिफिकेट बनवाए गए हैं। जिनमें उनकी उम्र का भी अंतर है। एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर से बनाया गया है तो दूसरा लखनऊ से बनवाया गया है।
प्रदेश योगी सरकार आने के बाद से ही SP के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के बुरे दिन शुरू हो गए। जौहर विश्वविद्यालय से शुरू हुए विवाद ने Azam Khan को भू-माफिया बना दिया है। उनकी पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बेटा अब्दुल्ला आजम अपनी दो-दो जन्मतिथि प्रमाण पत्रों को लेकर मुसीबत में हैं। Court ने उनकी विधायकी भी रद्द कर दी है। जौहर विवि के जमीन को लेकर Azam के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।