Assembly Elections 2022: निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार पर कोविड-19 (Covid-19) के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का एलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और चार घंटे का समय मिलेगा। लेकिन चुनाव आयोग (Election Commission) ने साफ किया है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन्स (Covid guidelines) का पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रचार के लिए चार घंटों का अतिरिक्त समय
आयोग के अनुसार, चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। निर्वाचन आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में वृद्धि के चलते प्रत्यक्ष रैलियों, रोड शो और पदयात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग समय-समय पर महामारी की स्थिति की समीक्षा कर रहा है और कुछ छूट दे रहा है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में शनिवार को कोविड की स्थिति की समीक्षा की। जिसके बाद चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चार घंटे की अतिरिक्त छूट देने का फैसला किया गया।
चुनावी राज्यों में संक्रमण के मामले कम
चुनाव आयोग (Election Commission) ने अपने बयान में कहा है कि “केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कोविड की जमीनी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देश में संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। रिपोर्ट किए गए मामलों में भी गैर-चुनाव वाले राज्यों से सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। चुनावी राज्यों में कोविड के मामले देश में कुल रिपोर्ट किए गए मामलों का एक बहुत छोटा अनुपात है।”
चुनाव आयोग (Election Commission) के मुताबिक, राजनीतिक दल और उम्मीदवार निर्धारित खुले स्थानों की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा, जो भी कम हो, के साथ बाहर प्रचार कर सकते हैं। अभी तक सभा और रैलियों जैसे आयोजनों की सीमा खुली जगह या मैदान की क्षमता का 30 फीसदी थी।