पीएमसी बैंक :बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर SC की रोक

उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने पीएमसी बैंक घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किए गए एचडीआइएल प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधावन को मुंबई की आर्थर रोड जेल से उनके निवास पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)और आर्थिक अपराध शाखा ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करके उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तुरंत सुनवाई की मांग की। मेहता ने दलील दी कि पीएमसी बैंक घोटाला 7000 करोड़ रुपये का है और उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुत ही असामान्य आदेश दिया है। उन्होंने दलील दी कि पिता-पुत्र को वर्तमान में न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में रखा गया है। अगर उन्हें उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके आवास पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो यह उन्हें जमानत की तरह होगा। उनकी दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1