Gyanvapi, Gyanvapi And Shringar Gauri

ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष के हक में आया फैसला, अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई

Gyanvapi Masjid Verdict: उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी (Gyanvapi And Shringar Gauri) मामले पर जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी (Gyanvapi And Shringar Gauri) पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा – “इस मुकदमे की सुनवाई होगी।”

मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा- “वाराणसी-ज्ञानवापी Gyanvapi) परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है. यह निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या. 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी के द्वारा दिऐ गऐ 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।” इसके अलावा अदालत ने कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी। फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने जब फैसला सुनाया तब हिंदुपक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 – लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य और मंजू व्यास पहुंचीं। राखी सिंह और सीता साहू नहीं आईं कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल करीब 40 लोगों को ही एंट्री मिली। कोर्ट रूम से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की इंट्री रोकी दी गई थी।

जानें क्या की गई थी मांग?
दीगर है कि 18 अगस्त 2021 को विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जीतेंद्र सिंह विषय के नेतृत्व में राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया।

मुकदमे में पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी Gyanvapi) परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले ज्ञानवापी Gyanvapi) परिषद में अन्य देवी देवताओं के विग्रह की सुरक्षा का मुकम्मल इंतजाम है। इस याचिका पर 23 अगस्त की सुनवाई में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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