छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित अश्लील सीडी मामले की सुनवाई पर रोक लगाया है। दरअसल, सीबीआई ने अदालत में कहा है कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। इसीलिए इस केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका दी थी सीबीआई ने। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम भूपेश बघेल को नोटिस जारी की है।
गौरतलब है कि यह घटना छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले ही हुई थी। 27 अक्टूबर 2017 को एक कथित अश्लील टेप वायरल हुआ था, जिसमें तत्कालीन सीएम रमन सिंह सरकार के एक मंत्री का नाम भी सामने आया था। इसके बाद इस मामले में पत्रकार विनोद वर्मा की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर अश्लील सीडी वितरित करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद इस मामले में आरोपी विनोद वर्मा और भूपेश बघेल के खिलाफ रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वहीं इस मामले में भूपेश बघेल को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। जिसके बाद उन्होने अदालत में अपनेआप को निर्दोष बताया और बघेल ने जमानत के लिए अर्जी देने और वकील की मदद लेने से इंकार किया था। साथ ही ये भी कहा था कि वो जेल के अंदर रहकर भूख हड़ताल करेंगे…हालांकि बाद में उन्हें सीबीआई की अदालत से जमानत मिल गई थी। आपको बता दें कि इस कांड से जुड़े रिंकू खनूजा की संदिग्ध मौत हो गई थी जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा था।