सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है पांच जजों की सहमती से लिया गया फैसला। विवादित जमीन पर रामलला का मंदिर बनेगा। तो वहीं सुन्नी वकफबोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है कि राम मंदिर बनाने के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट ही राम मंदिर का काम काज देखेगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड का भी दावा खारिज कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी मस्जिद के नीचे विशाल रचना थी। वहीं विवादित ढांचे में पुराने पत्थर और खम्भे का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि जजों की पीठ ने ये भी कहा कि हिंदू, गुंबद को ही भगवान राम के जन्म का सही स्थान मनते हैं और विवादित होने पर भी हिंदू पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू अयोध्या को भगवान राम की जन्म भूमि मानते हैं खुदाई में जो रचना मिली थी वो इस्लामिक नहीं थी।
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