बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक अयोध्या फैसले को लेकर अब तक रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कई बातें कही है। जिनमें महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा–
- 1949 में दो मूर्तियां रखी गई।
- एसआई ने इदगाह कि बात नहीं कही।
- यह श्रीराम की जन्म भूमि है।
- मस्जिद हिन्दू मंदिर के ढ़ांचे के ऊपर बनाया गया था।
- बाबर के दौर में मिर कासिम के द्वारा मस्जिद बनवाई गई थी।
- सीता रसोई की पूजा अंग्रेजों के आने के पहले से होती रही है।
- हिन्दुओं की आस्था के गलत होने की कोई सबूत नहीं।
- खुदाई में इस्लामिक ढ़ांचे के कोई सबूत नहीं मिले।
- बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी।
- राम लला के विराजमान की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दी।
- 1885 के पहले रामचबुतरा पर हिन्दूओं का अधिकार।
- 18वीं सदी तक नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं।
- अयोध्या में रामजन्म का कभी किसी ने विरोध नहीं किया।
- एसआई ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया कि वहां मंदिर था।
- विवादित जमीन का बंटवारा नहीं किया जायेगा।
- मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में बांटना तर्कसंगत नहीं था।