मंदिर वहीं बनेगा: रामलला के पक्ष में फैसला, 3 महीने में केन्द्र सरकार मंदिर निर्माण की योजना बनाए

बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक अयोध्या फैसले को लेकर अब तक रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कई बातें कही है। जिनमें महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर वहीं बनेगा

  • 1949 में दो मूर्तियां रखी गई।
  • एसआई ने इदगाह कि बात नहीं कही।
  • यह श्रीराम की जन्म भूमि है।
  • मस्जिद हिन्दू मंदिर के ढ़ांचे के ऊपर बनाया गया था।
  • बाबर के दौर में मिर कासिम के द्वारा मस्जिद बनवाई गई थी।
  • सीता रसोई की पूजा अंग्रेजों के आने के पहले से होती रही है।
  • हिन्दुओं की आस्था के गलत होने की कोई सबूत नहीं।
  • खुदाई में इस्लामिक ढ़ांचे के कोई सबूत नहीं मिले।
  • बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी।
  • राम लला के विराजमान की मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने दी।
  • 1885 के पहले रामचबुतरा पर हिन्दूओं का अधिकार।
  • 18वीं सदी तक नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं।
  • अयोध्या में रामजन्म का कभी किसी ने विरोध नहीं किया।
  • एसआई ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाया कि वहां मंदिर था।
  • विवादित जमीन का बंटवारा नहीं किया जायेगा।
  • मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में बांटना तर्कसंगत नहीं था।

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