Electoral Bond: 1 जनवरी से SBI की 29 ब्रांच में मिलने लगेंगे चुनावी बॉन्ड, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

देश के पांच राज्यों में साल 2022 के दौरान विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) होने हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) की 19वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी. यह 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुलेगी.

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले कैश चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की गई है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदे में कथित पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंता जताते रहे हैं.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को जनवरी से 10 जनवरी 2022 के बीच उसकी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए चुनावी बांड जारी करने और उसे भुनाने के लिये अधिकृत किया गया है.” एसबीआई की ये 29 विशिष्ट शाखाएं लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई जैसे शहरों में हैं.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री एक से 10 मार्च 2018 के दौरान हुई थी. चुनावी बॉन्ड की 18वीं किस्त की बिक्री 1-10 सितंबर 2021 को हुई थी.

गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड से मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है, जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है. ये बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. चुनावी बॉन्ड के जरिए सिर्फ रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को ही दान दिया जा सकता है. इसके लिए खरीदने वाले का केवाईसी (KYC) जरूरी होता है.

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