रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2019 के एक हेट स्पीच मामले में सपा (samajwadi party) के विधायक आजम खान (Azam Khan) को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ अब आजम खान को अपनी विधायकी से भी हाथ धोना पड़ेगा. मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था.
MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया है. 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान के सियासी करियर पर अब प्रश्न खड़े हो गए हैं. सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान न केवल अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे बल्कि उनकी विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी. जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक यदि किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है. इससे पहले अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से BJP के विधायक खब्बू तिवारी को अपनी विधायकी गवानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें कोर्ट ने दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी.
अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ PM नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन DM पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है. सजा सुनाए जाने के बाद अब आजम खान के पास वोटिंग का भी अधिकार नहीं होगा. हालांकि आजम खान 60-90 दिनों में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं. अगर कोर्ट के इस फैसले पर स्टे नहीं लगाती है तो आजम खान को कोई राहत नहीं मिलेगी.