Pan-Aadhaar Link

Pan-Aadhaar Link: पैन को आधार से लिंक नहीं कराना पड़ेगा आपकी जेब पर भारी, देना पड़ सकता है 6000 रुपये का जुर्माना

Pan-Aadhaar Link: अगर आपने अभी पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं किया है तो इस गलती की वजह से आप पर 6000 रुपये का आर्थिक बोझ पड़ सकता है। इसके साथ ही आपको वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
क्यों 6000 रुपये भरने होंगे?
पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। इस कारण आपका पैन निष्क्रिय हो गया है और आपके पैन को दोबारा शुरू होने में अधिकतम 30 दिनों का समय लगेगा। इनकम टैक्स भरने के लिए पैन का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। ऐसे में जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं होगा, आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं।

वहीं, आटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माने का भुगतान करना होगा।
कैसे लगेगा 6000 का जुर्माना?
जो भी व्यक्ति आटीआर आखिरी तारीख निकलने के बाद जमा करता है। उस पर आयकर विभाग की ओर से देरी से आईटीआर फाइल करने के लिए 5000 रुपये (आय 5 लाख से अधिक) का जुर्माना लगाया जाता है।

साथ ही आपको अपने पैन को एक्टिव कराने के लिए उसे आधार से लिंक करना होगा, जिसकी फीस 1000 रुपये कर दी गई है।

आईटीआर देरी से फाइल करने के लिए 5,000 रुपये और पैन को आधार से लिंक करने 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। इस तरह पैन को आधार से लिंक न करने के कारण आप पर 6000 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने जा रहा है।
देरी से आईटीआर भरने के नुकसान
तय तारीख के बाद आईटीआर भरने पर आपको कुछ छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए ही शेयर बाजार में हुए नुकसान को अगले वित्त वर्ष के लिए आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जुर्माना लगेगा और बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी देना होगा।

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