पैन कार्ड को आधार से नहीं कराया लिंक, 1 अक्टूबर से हो सकती है ये परेशानी

अगर इस महीने के लास्ट तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग के आदेशानुसार 1 अक्टूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, उन सभी की मान्यता खत्म हो जाएगी।

ऐसे में आगर आप चाहते आपका कुछ भी नुकसान न हो तो 30 सितंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। क्योंकि अगर अपने ऐसा नहीं किया तो आप किसी भी तरह का लेनदेन नहीं कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किए जाएंगे या नही।

उच्च न्यायालय ने भी बताया अनिवार्य

31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है। इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन-आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।

जानिए कैसे कराएं लिंक

आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को इंटरनेट पर खोल लें।

यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।

अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है, तो पंजीकरण करा लीजिए।

क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।

इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।

जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

पता कर सकते हैं आधार पैन कार्ड लिंक का स्टेटस

आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।

यहां पर Link Aadhaar के नाम से ऑप्शन है। 

इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी।

इस विंडो में आपको लाल रंग से ब्लिंक करते हुए Click here पर क्लिक करना होगा। 

एक नया पेज खुलेगा, इसमें पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर देना होगा। 

इसके बाद आपको कार्ड लिंक होने का स्टेटस पता चल जाएगा।

SMS से भी कर सकते हैं आधार से पैन कार्ड को लिंक

अगर वेबसाइट पर जा कर नहीं कर पा रहे हैं तो एसएमएस के माध्यम से आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले UIDPN टाइप कर स्पेस देना होगा। इसके बाद पैन और आधार कार्ड नंबर को इंटर करें। उसके बाद जानकारी को 567678 या 56161 नंबर पर भेज दें। अब इनकम टैक्स विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक की प्रक्रिया में डाल देगा।

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