Night curfew

दिल्ली में आज से लगा नाइट कर्फ्यू, जानिए टाइमिंग और कई अन्य प्रतिबंध

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में बढ़ते कोरोना वायरस (corona virus) के मामले को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार बहुत पहले ही सतर्क हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते मामले पर ब्रेक लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला लिया है। अभी- अभी खबर सामने आई है कि दल्ली में सोमवार से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा। जानकारी के मुताबिक, कल से दिल्ली में अगले आदेश तक रात 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने यह फ़ैसला लिया है.

दरअसल, कल ही खबर सामने आई थी कि दिल्ली में रात का कर्फ्यू, स्कूलों और कॉलेजों तथा गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को बंद करने और मेट्रो ट्रेनों में बैठने की क्षमता आधी होने की आशंका है क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस (corona virus) संक्रमण की दर 0.43 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जो चरणबद्ध प्रकिया कार्य योजना (GRAP) के तहत येलो अलर्ट शुरू होने के लिये 0.5 प्रतिशत से कुछ ही पीछे है।

अधिकांश गतिविधियां दोबारा थम जाएंगी
दिल्ली में कोरोना वायरस (corona virus) संक्रमण दर शनिवार को 0.43 प्रतिशत पर पहुंच गयी और राजधानी में 249 मामले सामने आये, जो 13 जून के बाद से सबसे अधिक है। संक्रमण दर भी नौ जून के बाद से सबसे अधिक है, जब यह 0.46 प्रतिशत थी। 4 स्तरीय जीआरएपी के तहत, संक्रमण दर जब 0.5 फीसदी होता है तो अगले 2 दिन के लिये‘येलो’ अलर्ट शुरू हो जाता है और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये जाते हैं। यदि यह चेतावनी जारी की जाती है, तो अप्रैल लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से पुन: उभरने के कुछ ही महीनों बाद राजधानी में अधिकांश गतिविधियां दोबारा थम जाएंगी।

अलर्ट के दौरान पूरा कर्फ्यू लगाया जाता है
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुये जुलाई में जीआरएपी को मंजूरी दी थी. इसका उद्देश्य कोविड की स्थिति के आधार पर प्रतिबंध लगाने और हटाने की एक स्पष्ट व्यवस्था बनायी गयी है। येलो अलर्ट के दौरान 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगाने का प्रावधान है जबकि रेड अलर्ट के दौरान पूरा कर्फ्यू लगाया जाता है।दिल्ली में इन चीजों पर है प्रतिबंध

  • सार्वजनिक स्थलों पर नए साल के आयोजनों पर रो
  • कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले माल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश
  • फेस मास्क लगाना जरुरी
  • मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई के आदेश
  • अगर मास्क नहीं लगाए हैं तो दुकानों पर नहीं मिलेगा सामान, माल में नही मिलेगी एंट्री
  • सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क के घुसने पर रोक
  • पिछले तीन दिन में 12 हजार 141 लोगों के चालान
  • दिल्ली में कोरोना (corona) नियमों का उल्लंघन करने वाले से सख्ती से निपटा जा रहा है। पिछले तीन दिनों में 12 हजार 141 लोगों के चालान हो चुके हैं। जिन लोगों का चालान कटा है उन पर दो करोड़ 38 लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि 236 पर एफआइआर (FIR) दर्ज की गई है।

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