Supreme Court

राहुल गांधी को SC से बड़ी राहत, वीर सावरकर से जुड़ा है केस, जानें क्या पूरा मामला

विनायक दामोदर सावरकर के अपमान के मामले में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. लखनऊ की कोर्ट से जारी समन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब उसे यह जानकारी दी गई कि यूपी सरकार ने मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है.

गैरजिम्मेदाराना बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को गैरजिम्मेदाराना बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई थी. हालांकि, बाद में कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देते हुए एसीजेएम कोर्ट से जारी समन पर रोक लगा दी थी. अब यूपी सरकार के हलफनामे के बाद मामला रद्द कर दिया गया है.

यूपी सरकार ने नहीं दिखाया अनुमति का रिकॉर्ड

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले की सुनवाई की. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि इस मामले में जरूरी अनुमति लिए जाने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

पीठ ने कहा कि यूपी सरकार के हलफनामे में अनुमति का कोई उल्लेख नहीं है. ऐसे में अदालत ने मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट की ओर से पारित आदेशों को रद्द कर दिया.

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