महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कोविड-19 (Covid-19) पाबंदियों में ढील देते हुए मुंबई (Mumbai) समेत 14 जिलों में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल, थियेटर और मनोरंजन पार्क के संचालन की अनुमति दी। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। इन 14 जिलों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपुर, रायगढ़, वर्धा, रत्नागिरी, सतारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपुर और कोल्हापुर शामिल हैं।
सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इन 14 जिलों में सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, ड्रामा थिएटर (नाट्यगृह), पर्यटन स्थल, मनोरंजन पार्क आदि को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है। इससे पहले 10 जनवरी 2022 को नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हम फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां कोरोना (Corona) की तीसरी लहर से हमको जूझना पड़ रहा है। नए वेरिएंट के खतरों पर चर्चा किए बिना हम एक-दूसरे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी कोरोना (Corona) की टीका लगवाएं और मास्क जरूर लगाएं। कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में नए नियम 10 जनवरी मध्यरात्रि से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अब लोकल ट्रेन में भी उन्हीं व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएंगी, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक लगा ली है। सार्वजनिक परिवहन के दायरे में आने वाले किसी भी वाहन से यात्रा के लिए भी वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य होगी।