महाराष्ट्र में वाहनों की सुरक्षा और पहचान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर 1 जुलाई से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर (HSRP) प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी दी कि HSRP प्लेट के लिए पहले 31 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी. हालांकि, राज्य में HSRP लगाने के कार्य की समीक्षा करने के बाद वाहन धारकों की असुविधा को देखते हुए अब यह समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दी गई है.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि, “वाहन चोरी, फर्जी नंबर प्लेट और आपराधिक गतिविधियों में वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए HSRP एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है. केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में पुराने वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, इसलिए सभी वाहनधारक समय सीमा बढ़ने का लाभ उठाते हुए समय पर HSRP लगवा लें.”
HSRP लगवाने के लिए क्या करना होगा?
वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर HSRP लगवाने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा. संबंधित वाहनधारकों को 30 जून 2026 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा. सरनाईक ने आगे कहा कि, “जिन वाहनधारकों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाया या अपॉइंटमेंट दर्ज नहीं कराया है. ऐसे वाहनों की 1 जुलाई 2026 से सड़कों पर विशेष जांच अभियान चलाकर जांच की जाएगी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा 1 हजार रुपये तक का कम्पाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा”
परिवहन मंत्री ने वाहनधारकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही HSRP के लिए पंजीकरण करें और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंट के झांसे में न आएं. राज्य के सभी वाहनधारकों से वाहन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए सरकार का सहयोग करने की अपील परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की है.

