lockdown extended

हरियाणा में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन-जानिए नई गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 14 जून तक COVID प्रतिबंध यानी Lockdown बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, दुकानों, मॉल, रेस्तरां, बार, धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है।

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में COVID सकारात्मकता दर और नये कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट आयी है। हालांकि, COVID महामारी को रोकने और एहतियाती उपायों को जारी रखने के लिए हरियाणा में 7 जून की सुबह पांच बजे से 14 जून, 2021 की सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

साथ ही कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को लागू रखा जायेगा। हालांकि, पूर्व के आदेश के संशोधन में निम्नलिखित छूट प्रदान की गयी है। 30 मई को जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। वहीं, दुकानों को दो समूहों में बांटा गया है। सम तिथि को सम संख्या वाली दुकानें और विषम तिथि को विषम संख्यावाली दुकानें खुलेंगी। वहीं, मॉल को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।

रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा। हालांकि, होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

धार्मिक स्थलों पर एक समय में सशर्त अधिकतम 21 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

प्रदेश के कॉर्पोरेट कार्यालयों को अधिकतम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं, विवाह समारोह, अंत्येष्टि या दाह संस्कार में अधिकतम 21 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। घर और अदालत के अलावा विवाह अन्य स्थानों पर आयोजित किये जा सकेंगे। हालांकि, बारात-जुलूस की अनुमति नहीं होगी।

वहीं, अन्य समारोहों के लिए अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इससे अधिक संख्या होने के लिए उपायुक्त से पहले ही अनुमति लेनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस-रेस्तरां-बार खोलने की भी अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के मुताबिक सदस्यों और आगंतुकों को खेलने की अनुमति होगी।

गोल्फ कोर्स सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे। इसे भी 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खोला जायेगा, ताकि भीड़-भाड़ से बचा जाये। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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