HC ने यूनिवर्सिटी से फीस बढ़ोतरी पर जवाब मांगा, कहा- छात्रों का रजिस्ट्रेशन पुराने हॉस्टल नियमों के मुताबिक हो

HC ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में फीस बढ़ोतरी के मामले में दायर छात्र संघ की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। HC ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का पंजीयन पुराने हॉस्टल नियमों के मुताबिक किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा- विंटर सेशन के लिए छात्रों को एक हफ्ते के भीतर पंजीयन करना होगा और उनसे कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी। छात्र संघ ने कहा कि हॉस्टल मैनुअल में बदलाव को इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन (IHA) ने गलत तरीके से मंजूरी दी। यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह का एक्शन लेने से रोका जाए।

JNU छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष और अन्य पदाधिकारियों ने अपनी याचिका में IHA और उच्चस्तरीय समिति की फीस बढ़ोतरी को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि IHA ने जो फैसला लिया है, वह मनमाना, दुर्भावना से भरा हुआ और अवैध है।

छात्र संघ ने दावा किया कि हॉस्टल मैनुअल में बदलाव की IHA की अनुशंसाएं JNU Act 1966 के खिलाफ हैं। इन अनुशंसाओं में IHA में छात्रसंघ की भागीदारी को कम करना, हॉस्टल में रहने वालों के लिए फीस में बढ़ोतरी और हॉस्टल मैनुअल में बदलाव शामिल हैं। इन सभी चीजों का आरक्षित श्रेणी के छात्रों पर बुरा असर पड़ेगा।

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