झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्या मामले में रांची हाईकोर्ट से छह आरोपियों को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट के जज जस्टिस आर मुखोपाध्याय की पीठ ने सभी छह आरोपियों को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों को करीब 6 महीने बाद जमानत मिली है। आपको बता दें भीमसेन मंडल, चामू नायक, महेश महली, सत्यनारायण नायक, मदन नायक, विक्रम मंडल पर तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्या का आरोप था।
दरअसल ये घटना झारखंड के सरायकेला की है जहां चोरी के आरोप में तबरेज अंसारी को लोगों ने पकड़ लिया था और खंभे में बांधकर उसकी पिटाई की थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस हत्या मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील की ओर से हाईकोर्ट दलील पेश की गई कि तबरेज अंसारी हत्या मामले में इन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। इतना ही नहीं वकील ने ये भी कहा कि नामजद आरोपी पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में ये कहा था कि इन 6 लोगों का इस हत्या मामले से कोई संबंध नहीं है। बावजूद इसके ये लोग करीब छह माह से जेल में बंद हैं।