कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पर सख्त हुआ दिल्ली हाईकोर्ट, बोला- भगवान भरोसे चल रहा देश

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन (Oxygen) की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत हुई तो इसे अपराध माना जायेगा। उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करायी जाए। कोरोना संकट नेशनल इमरजेंसी है। अगर सरकार चाह ले तो स्वर्ग और धरती को एक किया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने आदेश के बाद भी दिल्ली को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करने पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा, ‘हम सभी जानते हैं कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है।’

जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने यह तीखी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को बिना किसी परेशानी के दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बेंच ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं देश भगवान चला रहे हैं। बेंच ने इसके साथ ही सरकार को दिल्ली को नियोजित ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चि करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आदेश भी दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, यहां तक की जमीन-आसमान को भी एक कर सकती है। हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेशों का पालन सुनिश्चि करने का आदेश दिया है ताकि केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके तहत व्यक्तियों, वस्तुओं, मेडिकल ऑक्सीजन सहित किसी को भी एक से दूसरे राज्यों में जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र वह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की रूकावट पैदा करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, इसे तुरंत ठीक करें।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बिना किसी परेशानी के दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन आवंटन के आदेश का सख्ती से पालन हो, अन्यथा आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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