South Africa

द.अफ्रीका की अदालत ने गुप्ता परिवार की संपत्तियां कीं फ्रीज, जानिए पूरा मामला

दक्षिण अफ्रीका की एक अदालत ने शुक्रवार को भारतीय मूल के Gupta family और उनके सहयोगी इकबाल मीर शर्मा की संपत्ति फ्रीज कर दी। गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (एनपीए) के जांच निदेशालय (आइडी) ने इंटरपोल को अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता, उनकी पत्नियों चेताली और आरती के लिए रेड कार्नर नोटिस जारी करने को कहा था। Gupta family का करीबी मीर शर्मा, फिलहाल जेल में है और उसकी जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होनी है।

आइडी प्रवक्ता, सिंडीसीवे सेबोका ने पूर्व में बताया था कि उनके पास गुप्ता और शर्मा के खिलाफ एक मजबूत मामला है। इन लोगों पर 1.2 करोड़ से अधिक दक्षिण अफ्रीकी रैंड (स्थानीय मुद्रा) की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने का आरोप है।

माना जाता है कि सरकार और सरकार से जुड़े संस्थानों को अरबों का चूना लगाने वाले गुप्ता बंधु दुबई में पनाह लिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवार के कुछ सदस्य भारत में भी हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को प्रत्यर्पण के कागजात भेजे हैं। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के साथ द. अफ्रीका की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।


Gupta family के वांछित 4 सदस्य कंपनी आइलैंडसाइट के मालिक हैं, जिनके खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट का आदेश दिया गया। Gupta family मूल रूप से भारत में उप्र के सहारनपुर का रहने वाला है। ये लोग 1990 में दक्षिण अफ्रीका आए थे। शुरू में इन लोगों ने जूतों की एक दुकान खोली थी। बाद में इन लोगों ने कई तरह के कारोबार करके अकूत पैसा कमाया।

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