छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कुछ खास दवा संयोजनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट (Chlorpheniramine Maleate) और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड (Phenylephrine Hydrochloride) वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नई शर्तें लागू कर दी हैं.
सरकार की तरफ से शनिवार (22 अगस्त 2026) को दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने साफ किया है कि इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाएगा. अब इन दवाओं के लेबल, पैकेज पर मौजूद जानकारी और प्रचार सामग्री में यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा.
नए आदेश के तहत नियम लागू
केंद्र सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को भी इन दोनों दवा तत्वों वाले कुछ निश्चित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर इसी तरह की पाबंदी लगाई थी. अब नए आदेश के तहत यह नियम सभी ऐसे फॉर्मूलेशन पर लागू कर दिया गया है, जिनमें क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड दोनों मौजूद हैं.
सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते लिया गया फैसला
यह फैसला विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया गया है. सरकार का कहना है कि इन दवा संयोजनों का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है. साथ ही, बच्चों के लिए अन्य सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं. माता-पिता को भी छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम या दूसरी समस्या होने पर अपनी तरफ से ऐसी दवा देने से बचना चाहिए. सरकार ने दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से लिखें कि “इस फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए.” यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है.





