दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने सुनाई 2 साल जेल की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं, कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मंत्री और मालवीय नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के लिए को 4 साल पहले मारपीट व सरकारी संपत्ति नष्ट करने के मामले में शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। दरअसल, वर्ष 2016 में AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में AAP विधायक सोमनाथ भारती के अलावा कई अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी।

साल 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के एक कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी। मामले के मुताबिक, AAP के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। सालों चले मामले के बाद शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है।

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती इन दिनों उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। उन पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप है।

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