झारखंड में दुमका जिले के रामगढ़ गांव में 6 साल की मासूम बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में 3 आरोपियों को न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला 4 दिन में सुनाया है। पॉस्को कोर्ट ने 3 दिनों तक इस मामले में लगातार सुनवाई की। इतना ही नहीं कोर्ट सोमवार को देर रात तक खुली रही और सुनवाई पूरी की। जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों मीठू राय, पंकज मोहली और अशोक राय को अपहरण, गैंगरेप और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई।
कोर्ट में रात 8:20 बजे फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट समर्पित की गई। महज 3 कार्य दिवस में 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। रात में ही अभियोजन साक्ष्य को बंद करते हुए बचाव पक्ष को साक्ष्य का मौका दिया गया। लेकिन बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य नहीं आने पर रात में ही तीनों आरोपियों का न्यायालय में सफाई बयान हुआ।
यह घटना 5 फरवरी 2020 को घटी थी। इस मामले में 27 फरवरी को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। इसके बाद सुनवाई शुरू हुई। 3 दिन की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई है।